लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ आवश्यक शर्तें भी शामिल की गई है.
भोपाल. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ आवश्यक शर्तें भी शामिल की गई है, ताकि जो शिक्षक विद्यालय में पदस्थ हैं, पहले उन्हें बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएं, इसके बाद भी आवश्यकता पड़ती है, तभी अतिथि शिक्षकों की मांग को स्वीकृति दी जाएगी।
रिक्त स्थान होने पर ही होगी भर्ती
जानकारी के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी एकीकृत शालाओं में शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि कक्षा 11 एवं कक्षा 12 के व्याख्याता/ उच्च माध्यमिक शिक्षक ही कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। इसके बाद यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है तभी अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी।
आपको बतादें कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय से जारी आदेश के अनुसार एक शाला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन से बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल एकीकृत रूप से संचालित होने लगे हैं। ऐेसे में विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या भी बढ़ गई है, जो शिक्षक हाईस्कूल और हायरसेकेंडरी में पढ़ाते हैं, वे अब कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को भी पढ़ाएंगे।
5 से 10 तक की कक्षाओं का समान रूप से होगा अध्यापन कार्य
एकीकृत विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 5 वीं से 10 वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कराया जाएगा। यहां पूर्व प्रावधान अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 03 शिक्षक एवं हाईस्कूल में न्यूनतम 06 शिक्षकों के स्थान पर अब एकीकृत शालाओं में न्यूनतम 06 शिक्षक ही उपलब्ध होंगे।
आवश्यक होने पर ही मिलेगी स्वीकृति
कक्षा 6 टी से 10 वीं तक के विद्यार्थियों को अध्यापन व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके स्नातक के विषय के आधार पर कराया जाएगा। सभी व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक द्वारा एक दिन में 6 पीरियड तक पढ़ाया जाएगा। समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्तानुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद अगर आवश्यक होने पर ही अतिथि शिक्षकों की मांग को स्वीकृति मिलेगी।