केरल के एर्नाकुलम में NIA की एक विशेष अदालत ने वर्षु पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व वाली एक बस को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के विभिन्न अपराधों के तहत कलामासेरी बस जलाने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। ये घटना 2005 की है। करीब 17 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। हालांकि दोषियों को सजा का ऐलान अभी नहीं किया गया है। कोर्ट इस मामले में 1 अगस्त को सजा सुनाएगी।
एर्नाकुलम और सलेम के बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल नसर मदनी की रिहाई की मांग के समर्थन में यह घटना हुई थी, जिन्हें 2005 में कोयंबटूर जेल में हिरासत में लिया गया था।
NIA ने फैसले के दौरान दिया ये तर्क
एनआईए की जांच ने लंबी चली अपनी जांच में ये स्थापित किया कि, आरोपी व्यक्तियों ने सितंबर 2005 के पहले सप्ताह में युद्ध छेड़ने, हमला कर आतंक फैलाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने मदनी के निरंतर हिरासत के प्रतिशोध में एक आपराधिक साजिश भी रची थी।
ये है मामला
एर्नाकुलम में तीनों आरोपी 8 सितंबर, 2005 को अलुवा मस्जिद में एकत्र हुए थे। इसके बाद तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व वाली एक बस में आग लगाने के लिए आरोपी माजिद परंबाई और सूफिया के कहने और उकसाने पर इन्होंने अपनी योजना बनाई थी।
एर्नाकुलम में तीनों आरोपी 8 सितंबर, 2005 को अलुवा मस्जिद में एकत्र हुए थे। इसके बाद तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व वाली एक बस में आग लगाने के लिए आरोपी माजिद परंबाई और सूफिया के कहने और उकसाने पर इन्होंने अपनी योजना बनाई थी।
पांच साल बाद एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट
इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। जांच एजेंसी ने करीब पांच साल की जांच के आधार पर वर्ष 2010 में 13 आरोपियों के खिलाफ अपनी चार्जशीट दाखिल की थी।
इन धाराओं में ठहराया गया दोषी
कलामासेरी बस जलाने के मामले में कोर्ट ने वर्ष 2022 में तीनों आरोपियों- नजीर थडियंतविदाथा, साबिर बुहारी और थजुदीन को आईपीसी की धारा 16(1)(बी) की धारा 120बी, 121ए और यूए (पी) अधिनियम की धारा 18 के तहत दोषी ठहराया गया है।
कलामासेरी बस जलाने के मामले में कोर्ट ने वर्ष 2022 में तीनों आरोपियों- नजीर थडियंतविदाथा, साबिर बुहारी और थजुदीन को आईपीसी की धारा 16(1)(बी) की धारा 120बी, 121ए और यूए (पी) अधिनियम की धारा 18 के तहत दोषी ठहराया गया है।