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Corona Vaccination: कोरोना वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा- वैक्सीन के लिए नहीं कर सकते बाध्य

कोविड वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसलाकोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीन लगाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता.

Supreme Court Verdict On Vaccination Drive: कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज (सोमवार को) बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वैक्सीन के लिए किसी बाध्य नहीं कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने ये भी कहा कि वह संतुष्ट है कि वर्तमान वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है. सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है.

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