यह देखा जाता है कि कई बार लोग वाहन चलाते समय फोन पर बात करते हुए पकड़े जाते है और जिसके कारण मौजूदा ट्रैफिक नियम 184 M.V.A के अनुसार, पुलिस उनका 10000 रुपये का चालान काट देती है. लेकिन, क्या आपको पता है कि एक नियम ऐसा भी है, जिसके बारे में आपको पता हो तो आप इस 10 हजार रुपये के चालान से बच सकते हैं. अगर आपको यह नियम पता हो तो पुलिस आपको फोन पर बात करते हुए रोकने के बाद भी, बिना चालान काटे जाने देगी. हम आपको यह नियम इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि आप वाहन चलाते समय ज्यादा फोन पर बात करें बल्कि इसका उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना है. वाहन चलाना बेहद जिम्मेदारी का काम है. हमेशा नियमों का पालन करें.
वाहन चलाते समय फोन पर बात करने से जुड़ा नियम?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों लोकसभा में वाहन चलाते समय फोन पर बात करने से जुड़े एक नियम के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि नियम के अनुसार, वाहन चलाते समय अगर कोई व्यक्ति फोन पर बात करने के लिए हैंडफ्री कम्यूनिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर रहा है तो वह दंडनीय अपराध नहीं माना जाता है, इसके लिए वाहन चालक पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है.