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Modi Surname Case में दोषी करार देने से पहले जब कोर्ट ने पूछा- आपको कुछ कहना है? राहुल गांधी ने दिया ये जवाब

Rahul Gandhi Latest News: मोदी सरनेम (Modi Surname) पर विवादित बयान के मामले में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत कोर्ट (Surat Court) ने दो साल की सजा सुना दी है. हालांकि, राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी दे दी गई है. साल 2019 के विवादित बयान के केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है. हालांकि, सुनवाई के दौरान जब मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें इस मामले पर क्या कहना है तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरा बयान राजनीतिक था. मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं बोला. मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ. कम से कम सजा सुनाई जाए. मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा.

सजा के बाद राहुल का ट्वीट

सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन- महात्मा गांधी’

फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं राहुल

गौरतलब है कि राहुल गांधी को भले ही जमानत मिल गई, पर उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ गई है. राहुल गांधी को सदस्यता बचाने के लिए हाईकोर्ट से सजा और साथ ही दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक हासिल करनी होगी. राहुल गांधी को जमानत मिलने के साथ ही ऊपरी कोर्ट में अपील करने का 30 दिन का समय भी दिया गया है.

खतरे में पड़ी राहुल की संसद सदस्यता?

चूंकि इस मामले में सजा सुनाने वाले जज चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो उम्मीद है कि राहुल गांधी इसके खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख करेंगे. सरल भाषा में राहुल गांधी को जमानत मिली है, इसका मतलब सजा स्थगित हुई है. पर संसद सदस्यता बचाने के लिए ये मोहलत काफी नहीं है. राहुल को दोष सिद्ध (Conviction) के  आदेश पर रोक हासिल करनी होगी. ये राहत अभी फैसला सुनाने वाली अदालत नहीं, बल्कि हाईकोर्ट ही दे सकता है.

फैसले पर केंद्रीय मंत्री का रिएक्शन

कोर्ट से राहुल गांधी को सजा मिलने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे उनकी पार्टी को नुकसान ही होता है. ऐसा उनकी पार्टी के सांसद भी कहते हैं.

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