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शिवराज सरकार इन छात्रों को हर महीने देगी रूम रेंट, जानें कितना मिलेगा

आवासीय सहायता राशि उस छात्र को दी जाती है, जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उच्च स्तरीय डिप्लोमा कोर्सेस रेगुलर बेसिस पर कर रहा हो और उसे कॉलेज के हॉस्टल में प्रवेश ना मिल पाया हो. छात्र को सहायता राशि कोर्स की निर्धारित अवधि के लिए एक बार ही दी जाएगी.

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली आवासीय सहायता राशि में इजाफा किया गया है. सरकार की ओर से आवासीय सहायता राशि उन आदिवासी छात्रों को दी जाती है, जो अपने गृह निवास से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर व उज्जैन में डिवीजनल स्तर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रतिमाह 4 हजार रुपए आवासीय सहायता राशि दी जाएगी. बाकी 47 जिला मुख्यालयों में 2,500 रुपए और ब्लॉक मुख्यालयों में 2,000 रुपए प्रतिमाह आवास किराया दिया जाएगा. सरकार आवासीय सहायता राशि का निर्धारण छात्रों के रहने के मुख्यालय के आधार पर करेगी.

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर किसी भी छात्र को कॉलेज की तरफ से हॉस्टल उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसे इस वक्त आवास सहायता योजना के तहत प्रतिमाह डिवीजनल स्तर पर 2,000 रुपए, जिला स्तर पर 1,250 रुपए और तहसील व ब्लॉक स्तर पर 1 हजार रुपए दिया जाता है. हालांकि, सरकार की ओर से आवासीय सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है.

किसे मिलेगा लाभ
छात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो.
छात्र मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी हो.
छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय पोस्ट मैट्रिक योजना के अनुरूप होगी चाहिए.

आवासीय सहायता राशि उस छात्र को दी जाती है, जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उच्च स्तरीय डिप्लोमा कोर्सेस रेगुलर बेसिस पर कर रहा हो और उसे कॉलेज के हॉस्टल में प्रवेश ना मिल पाया हो. छात्र को सहायता राशि कोर्स की निर्धारित अवधि के लिए एक बार ही दी जाएगी.

बता दें कि अगर छात्र किसी भी परीक्षा में फेल हो जाता है या परीक्षा का परिणाम स्ठगित हो जाता है, तो ऐसे में आने वाले वर्ष में उसे आवासीय सहायता राशि प्रदान नहीं की जाएगी. इसका सीधा मतलब है कि छात्र अगर अगली सेमेस्टर या वर्ष में प्रमोट नहीं होता है, तो उसे सहायता नहीं दी जाएगी.

ऐसे करें आवेदन
1. सहायता राशि प्राप्त करने के लिए छात्रों को विभागीय स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर दिए गए आवास सहायता योजना के लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
2. आवेदन करते समय छात्रों को वेबसाइट पर अपनी पिछली कक्षा कि मार्कशीट, मकान मालिक का सहमति पत्र या रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा.
3. छात्र आवेदन फॉर्म जना करने से पहले एक बार फॉर्म में भरी जानकारी जरूर पढ़ ले, गलत जानकारी देने पर आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा.

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